सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना में संशोधन का निर्णय किया है ताकि सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ के सदस्य अपने लिए घर खरीदने या मकान के निर्माण अथवा स्थल के अधिग्रहण के लिए अपने कोष से 90% राशि की निकासी कर सकें. श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ईपीएफ योजना 1952 में संशोधन के बाद सरकार अथवा आवासीय एजेंसी या प्राथमिक ऋण देने वाली...
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