Modi sarkar ki Sukanya Samriddhi yojana ke baare me jane

मोदी सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के जरिये आप भी सुरक्षित कीजिए अपनी लाडली का भविष्य, जानिए कैसे?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में बढ़ते लिंगानुपात और महिलाओं की असमान स्थिति को सुधारने के लिए 22 जनवरी 2015 को एक ऐसी योजना शुरू की जो हर बेटी के पिता को अपनी लाडली का भविष्य सुरक्षित रखने में मदद करती है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्च को आसान बनाना है। आप आसान किस्तों में अपनी लाडली के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। मोदी सरकार की इस योजना की विपक्ष के नेता भी तारीफ करते हैं। जानकार मानते हैं कि बेटियों के भविष्‍य के लिए पैसे जोड़ने के लिए सुकन्‍या समृद्धि योजना एक बेहतरीन स्कीम है। इस स्कीम में आपको न पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) की तुलना में ज्‍यादा ब्‍याज मिलता है बल्कि टैक्स में भी छूट मिलती है। आइए जानें इस योजना के बारे में विस्तार से…..

क्या है सुकन्या समृद्धि योजना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना का मकसद बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाना है। सुकन्‍या समृद्धि योजना खाता आप किसी भी पोस्‍ट ऑफिस या बैंकों की अधिकृत शाखा में खुलवा सकते हैं। आमतौर पर जिन बैंकों में पीपीएफ खाता खोलने की सुविधा होती है, वहां सुकन्‍या समृद्धि योजना का खाता भी खोलने की सुविधा होती है। सुकन्य समृद्धि योजना का खाता बेटी के जन्म से लेकर जब तक वो 10 साल की आयु की होती है तब तक ही खुल सकता है। यानी बेटी की उम्र 10 होने के बाद आप इस योजना के तहत खाता नहीं खुलवा सकते हैं। एक जमाकर्ता बेटी के नाम से सिर्फ एक ही खाता खोल सकता है। अगर आपकी दो बेटियां हैं तो आप दो खाते खुलवा सकते हैं। खास शर्ते के साथ ही तीसरा खाता खोला जा सकता है। इस योजना के तहत अब तक 1.26 करोड़ बेटियों के जमा खाते खोले गए हैं। उन खातों में करीब 2000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं।

कौन खुलवा सकता है सुकन्या समृद्धि खाता

अगर आपकी बेटी 10 साल से कम उम्र की है तो आप अपनी बेटी के नाम पर सुकन्या धन योजना खुलवा सकते हैं। आप यह खाता तभी खुलवा सकते हैं जब आप बेटी के प्राकृतिक या कानूनन अभिभावक हों। आप एक खाता 1000 रुपए की शुरुआती जमा राशि के साथ खोल सकते हैं और एक वित्तीय वर्ष में इस खाते में कम से कम 1000 रुपए और अधिकतम 150000 रुपए तक ही जमा कर सकते हैं। अगर आप किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि जमा करना भूल गए या नहीं जमा कर सके तो आपको न्यूनतम जमा राशि के साथ-साथ 50 रुपए प्रतिवर्ष के जुर्माना भी भरना होगा।

कैसे खुलवाएं सुकन्‍या समृद्धि अकाउंट सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने के लिए आप किसी भी बैंक की आधिकारिक शाखा में जाकर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और वहां फॉर्म भरने के बाद यह खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज चाहिए, जिनका होना अनिवार्य है। जैसे … बच्‍ची का जन्‍म प्रमाणपत्र। जमाकर्ता (माता-पिता या अभिभावक) का पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि। जमाकर्ता का एड्रेस प्रूव माता-पिता के साथ बच्ची की तस्वीर। आप इस खाते को डाकघर में भी खोल सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं। आप https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/494SSAC110315_A3.pdf पर जाकर खाता खोलने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। खाता खुल जाने पर जिस पोस्‍ट ऑफिस या बैंक में आपने खाता खुलवाया है, वहां से आपको एक पासबुक मिलेगा। आप चेक, ड्राफ्ट या फिर नेटबैंकिंग का इस्‍तेमाल कर खाते में पैसा जमा कर सकते हैं।

सुकन्‍या समृद्धि योजना के फायदे, टैक्स में छूट

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर आपको न केवल टैक्स में छूट मिलती है बल्कि आपको पीपीएफ से ज्यादा ब्याज मिलता है। इस योजना पर वर्तमान में बैंक आपको 8.6 प्रतिशत की दर से ब्याज दे रहा है, जो पीएफ, पीपीएफ से ज्यादा है। वहीं इस योजना के तहत आपको टैक्स में भी छूट मिलती है।इस बजट में इसके ब्याज राशि पर भी टैक्स छूट दी गई है। सबसे खास कि इस योजना के तहत मैच्‍योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्‍स फ्री होती है। इस योजना के तहत खुलने वाले खातों को आयकर कानून की धारा 80-जी के तहत छूट दी जाएगी। वहीं आप आसानी से इस खाते को देश के किसी भी हिस्से में ट्रांसफर करवा सकते हैं।

कब निकाल सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना से पैसा

सुकन्या समृद्धि योजना बेटी के खाता खोलने की तारीख से उसके 21 साल के पूरा होने तक चलता रहेगा। बेटी के 21 साल पूरे होने के बाद ही खाता मेच्योर होगा। अगर बेटी की शादी 18 साल के बाद या 21 वर्ष से पहले हो जाती है तो शादी की तारीख के बाद खाता बंद कर दिया जाएगा। खाता बंद होने के बाद जमा रकम ब्याज समेत निकाली जा सकती है। बेटी के 18 साल के होने से पहले आप खाते से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। बेटी के 18 साल पूरे करने के बाद आपको खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं। बेटी के 18 साल पूरे होने के बाद आप उसकी उच्च शिक्षा , बीमारी जैसे कामों के लिए खाते में जमा रकम का 50 फीसदी तक निकाल सकते हैं।अगर इस दौरान बच्ची की मृ्त्यु हो जाती है तो खाता वहीं बंद हो जाएगा और सारी जमा राशी अभिभावक को सौंप दी जाएगी। बेटी के 21 साल पूरे से पहले बेटी की शादी, उच्च शिक्षा या किसी गंभीर बीमारी की वजह से खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं। नए नियम के मुताबिक अब बेटी की शादी पर 100 फीसदी रकम निकाल सकते हैं। वहीं खाता मैच्योर होने पर इस पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा।

Prabhat Sharma
By Prabhat Sharma , July 19, 2018

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